New rules for Registration of new vehicle :राज्य परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है.नए वाहन पंजीकरण के लिए नए नियमों की घोषणा
नए वाहन पंजीकरण के लिए नए नियमों की घोषणा:
New rules for Registration of new vehicle : जिसमें किराए के घर में रहने वाले लोगों को नया वाहन खरीदते समय निवास के प्रमाण के रूप में किराये के समझौते के साथ एक हलफनामा अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
राज्य परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है. अब तक, जैसा कि नियम था, नए वाहन के पंजीकरण के लिए केवल किराये के समझौते की आवश्यकता होती थी। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ रेंट एग्रीमेंट को वैध माना गया.
New rules for Registration of new vehicle
लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है. अब किराये के समझौते के साथ पब्लिक नोटरी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
साथ ही सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि हलफनामे के साथ लाइट बिल, वेरा बिल, गैस बिल समेत सबूत भी अतिरिक्त सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं. कई विभागों की गाड़ियां अक्सर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो जाती हैं या फिर उन गाड़ियों को शिफ्ट करना पड़ता है.
ऐसे में जैसे ही आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन पेपर ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए आपको आरटीओ जाना होगा। इस काम की जटिलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है.
अगर आप दशहरे पर नई कार खरीदना चाहते हैं तो जान लें New rules for Registration of new vehicle
यह व्यवस्था वर्तमान में प्रभावी है। बीएच सीरीज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। आप घर बैठे इस नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा किये जा सकते हैं. पंजीकरण कैसे करें इसका विवरण नीचे दिया गया है
- यदि कोई कर्मचारी निजी क्षेत्र में काम करता है, तो उसे वाहन पंजीकरण दस्तावेज के साथ फॉर्म 60 संलग्न करना होगा। बीएच सीरीज की नंबर प्लेट फॉर्म 60 के आधार पर जारी की जाएंगी।
- यदि वाहन मालिक सरकारी नौकरी में है, सरकारी कर्मचारी है तो उसे पंजीकरण दस्तावेज के साथ अपने आधिकारिक पहचान पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
- बीएच पंजीकरण के लिए वाहन मालिक को दो साल के लिए एकमुश्त रोड टैक्स देना होगा। टैक्स की रकम वाहन के चालान पर निर्भर करेगी. 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% और 10-20 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 10% टैक्स देना होगा। 20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12 फीसदी रोड टैक्स लगेगा
- डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स नियम अलग-अलग हैं। डीजल वाहनों के लिए 2% अधिक रोड टैक्स देना होगा और नियमित राशि में जोड़ना होगा।ईवी को बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि उन्हें रोड टैक्स में 2 फीसदी की छूट दी जा रही है.
- बीएच सीरीज का पूरा काम एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा रहा है. परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया है. इस पोर्टल के जरिए बीएच सीरीज के नंबर रैंडमली जारी किए जाएंगे। नंबर प्लेट का रंग सफेद होगा और नंबर काले अक्षरों में लिखा होगा.
बदल गया वाहन रजिस्ट्रेशन का ये नियम
नए वाहन के पंजीकरण के लिए किस साक्ष्य को वैध माना जाए और किसे नहीं, इसे लेकर कई राय थीं। इसलिए राज्य परिवहन विभाग ने 17 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर इस बारे में बताया है.
क्या बदलेंगे नियम?New rules for Registration of new vehicle
जब आरटीओ में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए शपथ पत्र दिया तो लीज एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया गया। अब से वाहन खरीदते समय कंपनी के नाम पर टैक्स सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या फर्म के नाम पर वाहन खरीदेगा।
फिर पते के प्रमाण के रूप में मालिक की पहचान का प्रमाण और संपत्ति के अतिरिक्त प्रमाण के रूप में कंपनी का दस्तावेज, जीएसटी, पंजीकरण प्रमाण पत्र, दुकान अधिनियम पंजीकरण प्रमाण पत्र या संपत्ति कार्ड का उत्पादन करना होगा।
फिर परिवहन विभाग के इस नये नियम से किसी भी शहर में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अपने परिचित व्यक्ति के घर के पते का उपयोग कर वाहन खरीद सकेगा. किसी मित्र या परिचित के घर के पते के पट्टे के लिए एक शपथ पत्र बनाकर नोटरी पब्लिक के पास जमा करना होगा।
इस लेख के माध्यम से हमने आपको नए वाहन पंजीकरण के नए नियमों (New rules for Registration of new vehicle)से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे संपर्क करें हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
ऐसी अन्य योजना और शैक्षणिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे सभी पोस्ट की सूचना पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।
Home Page | Click Here |
Whatsapp Group | Click Here |